कन्नड़ एक्टर्स रान्या राव पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक्शन लिया है. सोने की तस्करी के एक मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. डीआरआई सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मंगलवार को DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रान्या राव को 2,500 पन्नों का विस्तृत नोटिस सौंपा.
रान्या राव को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. उनके साथ ही डीआरआई ने होटल व्यवसायी तरुण कोंडाराजू पर 63 करोड़ रुपये और ज्वैलर्स साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
2,500 पन्नों की नोटिस सौंपा
मंगलवार को डीआरआई अधिकारी बेंगलुरु सेंट्रल जेल पहुंचे और उनमें से प्रत्येक को 250-पृष्ठ का नोटिस और 2,500 पन्नों की नोटिस सौंपा. डीआरआई के एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया, सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत नोटिस तैयार करना एक कठिन काम था. आज हमने आरोपियों को 11,000 पृष्ठों के दस्तावेज सौंपे.
डीआरआई के सूत्रों के अनुसार, अभिनेत्री को 3 मार्च को दुबई से आने पर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा गया था. वह दुबई से भारत लौटी थीं और इसी दौरान उनके पास से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ था.
रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है रान्या राव
राव पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं. अभिनेत्री को इस वर्ष जुलाई में सोने की तस्करी के मामले में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम (कोफेपोसा) के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी. डीआरआई सूत्रों ने बताया कि सीओएफईपीओएसए से संबंधित मामला मंगलवार को उच्च न्यायालय में आया, जिसने इसे 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया.