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India Daily

राम रहीम 15वीं बार जेल से आएगा बाहर, 40 दिन की मिली पैरोल; फिर शुरू हुई बहस

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा हो रहे हैं. रेप और पत्रकार की हत्या के मामलों में दोषी और उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम इस दौरान सिरसा हेडक्वार्टर में रहेंगे.

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Edited By: Princy Sharma
राम रहीम 15वीं बार जेल से आएगा बाहर, 40 दिन की मिली पैरोल; फिर शुरू हुई बहस
Courtesy: Pinterest

रोहतक: रेप और मर्डर केस में रोहतक की सुनारिया जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ रहा है. इस दौरान वह हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहेगा. जेल अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राम रहीम को दोपहर करीब 12 बजे रिहा किया जाएगा.

राम रहीम फिलहाल अपनी महिला अनुयायियों के साथ दो रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं. उन्हें एक पत्रकार के मर्डर केस में भी दोषी पाया गया था. अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद यह 15वीं बार है जब उसे पैरोल या जेल से अस्थायी रिहाई दी गई है, जिससे एक बार फिर बहस और आलोचना शुरू हो गई है.

पहले भी पैरोल में आ चुका बाहर

इससे पहले, राम रहीम अगस्त में अपना जन्मदिन मनाने के लिए पैरोल पर बाहर आया था. उससे पहले, उसे अप्रैल में 21 दिन की पैरोल और जनवरी में 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था, जो दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले था. ज्यादातर मामलों में, वह या तो सिरसा डेरा मुख्यालय या उत्तर प्रदेश के बागपत में डेरा आश्रम में रहे.

पिछली पैरोल के दौरान सिरसा पहुंचने के तुरंत बाद, राम रहीम ने अपने अनुयायियों के लिए वीडियो संदेश जारी किए था, जिसमें उनसे डेरा अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था. हालांकि उसे शारीरिक सभाएं या सार्वजनिक बैठकें करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अधिकारी उसे कड़ी शर्तों के तहत वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुयायियों के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं.

20 साल जेल की सजा

अगस्त 2017 में, पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दो रेप केस में दोषी ठहराया और 20 साल जेल की सजा सुनाई. अदालत ने राम रहीम को प्रत्येक पीड़ित को ₹15 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. फैसले के बाद, पंचकूला और सिरसा में उनके समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिससे 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. अशांति के कारण, राम रहीम को हेलीकॉप्टर से रोहतक की सुनारिया जेल ले जाया गया था.

2020 से, राम रहीम को बार-बार पैरोल दी गई है, जो एक दिन से लेकर 50 दिन तक की होती है, जिसके पीछे परिवार के सदस्यों से मिलना या व्यक्तिगत कारणों जैसे कारण बताए गए हैं. उनकी बार-बार रिहाई पर विपक्षी पार्टियों और मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है, जो सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं.