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बिलासपुर में रातोंरात बढ़ा तनाव, कोतवाली क्षेत्र में लागू हुई BNSS की धारा 163; 25 लोगों पर FIR दर्ज

बिलासपुर में सोशल मीडिया पर तल्ख टिप्पणी के बाद विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. प्रशासन ने कोतवाली क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू कर दी है. पुलिस ने दोनों पक्षों के 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

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Edited By: Babli Rautela
बिलासपुर में रातोंरात बढ़ा तनाव, कोतवाली क्षेत्र में लागू हुई BNSS की धारा 163; 25 लोगों पर FIR दर्ज
Courtesy: AI

बिलासपुर में सोशल मीडिया पर की गई तल्ख टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद शुक्रवार रात हिंसक हो गया. दो लोगों के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते आमने सामने की झड़प में बदल गई. विवाद को सामुदायिक रंग देने की कोशिश के बीच इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. घटना के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए पूरे कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी है.

धारा 163 लागू होने के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ जुटने, जुलूस निकालने, सभा और धरना प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील की है.

25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार देर रात कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल और आसपास के संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए.

पूरे कोतवाली क्षेत्र में धारा 163 प्रभावी

तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पूर्व में लागू होने वाली धारा 144 की तर्ज पर BNSS की धारा 163 को पूरे कोतवाली थाना क्षेत्र में लागू किया है. इसके तहत इलाके में जुलूस, धरना प्रदर्शन और हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि प्रशासन ने बाजारों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है. इसका मतलब है कि आम लोग सामान्य रूप से बाजारों में जाकर खरीदारी कर सकेंगे. प्रशासन का उद्देश्य जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किए बिना कानून व्यवस्था बनाए रखना है.

सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने की अपील

पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने को कहा है. अधिकारियों ने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध पोस्ट या सूचना को आगे साझा करने से पहले उसकी पुष्टि पुलिस या प्रशासन से की जाए. पुलिस पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक विवाद को सामुदायिक तनाव में बदलने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विवाद के संबंध में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए हैं. एक मामले में BNS की धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296, 324(4) और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई है. वहीं दूसरे मामले में BNS की धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है.