अश्लील सीडी कांड मामले में सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे भूपेश बघेल, HC में चुनौती देने की तैयारी

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अश्लील सीडी कांड में सीबीआई के एक कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं. उन्होंने कानून पर भरोसा जताया है.

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Shanu Sharma

छत्तीसगढ़ की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय बने अश्लील सीडी कांड ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. इस बहुचर्चित मामले में आरोपी बनाए गए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीबीआई की विशेष अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, जिसमें उनके खिलाफ दोबारा ट्रायल चलाने के निर्देश दिए गए हैं. 

भूपेश बघेल का कहना है कि वे न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा रखते हैं और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने वाले हैं. सीबीआई की विशेष अदालत ने 24 जनवरी को लोअर कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें भूपेश बघेल को इस मामले से डिस्चार्ज करने का आदेश था.

विशेष अदालत ने क्या कहा?

विशेष अदालत ने आदेश दिया कि भूपेश बघेल को फिर से आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया जाए. साथ ही मामले की पहली सुनवाई की तारीख 23 फरवरी तय की गई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा. इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला पहले से ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है. उन्होंने बताया कि लोअर कोर्ट से उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी थी, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने उस फैसले को खारिज कर दिया.

बीजेपी ने की न्याय की मांग

सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है. विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ओर से इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसे राजनीति के सबसे खराब अध्यायों में से एक करार दिया. उन्होंने कहा कि यह ऐसी घटना थी, जहां तक राजनीति को कभी नहीं जाना चाहिए था.अजय चंद्राकर ने कहा कि भले ही इस मामले में देर हो गई हो, लेकिन अब यह जरूरी है कि जिसकी भी गलती है, वह जनता के सामने आए. उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और प्रदेश के लिए यह एक उदाहरण बनना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं फिर से कभी ना घटे.