पटना कोचिंग विवाद में मंगलवार को न्यायालय से दो अहम फैसले सामने आए. खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर को प्रधान जिला जज की अदालत ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए राहत दी, वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई. यह पूरा मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र से जुड़ा है जहां दो प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद हिंसक रूप ले चुका है.
हत्या के प्रयास और शस्त्रों के अवैध उपयोग के मामले में आरोपित खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की प्रार्थना की. लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रधान जिला जज रूपेश देव की अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 20 जून तय करते हुए तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
अदालत ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी और फैजल खान के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की मांग की है. अदालत ने खान सर को यह भी निर्देश दिया कि वे पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और जब भी पुलिस उन्हें बुलाए, वे उपस्थित रहेंगे. यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अदालत मामले को गंभीरता से ले रही है.
कोचिंग संस्थान के निकट हुई फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाने की पुलिस ने 04 जून 2026 को खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया.
ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद पर खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड के साथ मारपीट कर उन्हें घायल करने का आरोप है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था और मंगलवार को रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. पुलिस ने रौशन आनंद के साथ अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को भी तीन जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस मामले में कांड संख्या 410/26 के रूप में प्राथमिकी दर्ज है.
खान ग्लोबल स्टडीज के दो सुरक्षा कर्मियों-प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में सुनवाई होगी. सात जून को इन दोनों के अधिवक्ता ने जमानत की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने केस डायरी और साक्ष्यों की मांग करते हुए अगली तिथि 10 जून निर्धारित की थी.