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India Daily

'न बेल मिली न सरेंडर किया', बिहार के खान सर के मामले में पटना पुलिस भी शांत; क्या है अपडेट?

देश के सबसे फेमस टीचर खान सर के कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ के बाद शनिवार को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. लाखों छात्रों के मसीहा फैजल खान उर्फ खान सर ने न सरेंडर किया और न ही उन्हें अग्रिम जमानत मिल पाई.

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Edited By: Shanu Sharma
'न बेल मिली न सरेंडर किया', बिहार के खान सर के मामले में पटना पुलिस भी शांत; क्या है अपडेट?
Courtesy: X (@ag_Journalist)

बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग संस्थान चलाने वाले खान सर न केवल किसी एक राज्य में बल्कि पूरे देश में फेमस हैं. हालांकि कुछ दिनों से खान सर पढ़ाई के बजाय दूसरे कारणों से विवादों में घिरे हैं. इस दौरान उनके कोचिंग संस्थान पर तोड़फोड़ भी हुई. जिसके बाद पूरे देश का ध्यान इस मामले पर है. 

फैजल खान उर्फ खान सर ने शनिवार को न सरेंडर किया और न ही उन्हें अग्रिम जमानत मिली. हालांकि इन अटकलों के कारण शनिवार को पटना सिविल कोर्ट परिसर में सुबह से शाम तक भारी पुलिस बल तैनात रहा. लेकिन खान सर कोर्ट पहुंचे ही नहीं. जिसके बाद सबके मन में यही सवाल है कि खान सर हैं कहां और आगे क्या होने वाला है.

कोर्ट परिसर में सुरक्षा की तैयारी

खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआरी ने कोर्ट परिसर के पास पहुंचे मीडिया से बात करते हुए बताया कि शनिवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का निर्धारित समय समाप्त हो चुका था. तकनीकी कारणों की वजह से आज कोई अर्जी नहीं लगाई जा सकी, लेकिन उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेगी. उन्होंने कहा कि खान सर को देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. वहीं दूसरी ओर पटना पुलिस भी इस मामले पर शांत है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है और सोमवार तक खान सर के कानूनी रास्ता अपनाने का इंतजार करेगी.

खान सर के पास दो ऑप्शन

पुलिस प्रशासन खान सर की लोकप्रियता और छात्रों के इमोशन को देखते हुए किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहती है, जिससे कि शहर की शांति भंग हो. पुलिस पूरे मामले पर शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि अब इस मामले में दो रास्ते बचे हैं. पहला कि खान सर के वकील द्वारा सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पर इसे स्वीकार कर लिया जाए. जिससे खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिल सकती है और दूसरा कि अगर जमानत में देरी की आशंका है तो खान सर खुद कोर्ट में सरेंडर कर दें. जिसके बाद अदालत उनकी कस्टडी या नियमित जमानत पर फैसला करेगी.