IRCTC Scam: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है. इस फैसले के तहत लालू यादव, पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप तय कर दिए गए हैं. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए थे. राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे.
कोर्ट ने आदेश दिया कि लालू प्रसाद यादव पर एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर गैरकानूनी काम करने और धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप तय किया जाए. वहीं, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की साजिश रचने के आरोप लगाए जाएंगे.
The court had framed charges in different sections against the accused persons as per their alleged roles. Rabri Devi and Tejashwi Yadav are charged with sections 420 and 120B of the IPC for the offence of cheating and Conspiracy. They said that they will face the trial.
— ANI (@ANI) October 13, 2025
अदालत के आदेश के अनुसार, लालू यादव पर एक लोक सेवल के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करने और रेल मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी करने की साजिश रने का आरोप लगा है.
अदालत ने कहा कि लालू यादव ने बाकी लोगों के साथ मिलकर इन जमीनों को राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिया. सीबीआई ने जो सबूत पेश किए उसमें कथित तौर पर टेंडर प्रोसेस में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं. साथ ही लालू यादव ने जो इन जमीनों से जुड़े होटलों के ट्रांसफर को जल्दी कराने में हस्तक्षेप किया है, उसके भी सबूत शामिल हैँ.
अदालत ने कहा कि इन जमीनों का कम मूल्यांकन और उसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को शेयरों को ट्रांसफर करना एक गंभीर विषय है. इससे कथित तौर पर राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ.