बिहार चुनाव: बिना वोटर ID के भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन
अगर आपका वोटर ID कार्ड नहीं है या खो गया है, तब भी आप मतदान से वंचित नहीं होंगे. बस अपने साथ कोई वैकल्पिक पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें.
पटना: बिहार में कल यानी गुरुवार, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मतदान कर्मी अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं, वहीं मतदाता पर्ची का वितरण कार्य भी लगभग पूरा हो गया है.
इस बीच कई मतदाताओं के मन में यह सवाल है कि अगर वोटर ID कार्ड (EPIC) खो गया हो या उपलब्ध न हो, तो क्या वोट डालना संभव है? इसका जवाब है, हां, आप बिना वोटर ID कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं.
क्या कहता है चुनाव आयोग का गाइडलाइन?
भारतीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के पास वोटर ID नहीं है, वे निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं. इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास मान्य पहचान पत्र होना चाहिए.
इन दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट
वोटर ID के स्थान पर निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक मान्य होगा:-
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- NPR के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़
- केंद्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
- सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य का आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड (UDID)
शिकायत या सहायता के लिए संपर्क करें
मतदान या वोटर कार्ड से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है. यह नंबर 24 घंटे सक्रिय रहता है और मतदाताओं को सहायता प्रदान करता है.
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