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Bihar Elections 2025: 65 लाख नाम SIR वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से गायब, क्या आपका नाम तो नहीं हटा? फटाफट ऐसे करें चेक

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह सूची 56 घंटे में ऑनलाइन कर दी गई. अब आप आसानी से अपना नाम ऑनलाइन जांच सकते हैं.

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Edited By: Princy Sharma
Bihar Elections 2025
Courtesy: Social Media

Bihar Elections 2025: देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर बड़ी बहस चल रही है और इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है. यह संख्या इतनी ज्यादा है कि यह कुछ छोटे राज्यों की कुल वोटर संख्या से भी अधिक है. SC के हालिया आदेश के बाद चुनाव आयोग ने पारदर्शिता दिखाते हुए यह लिस्ट महज 56 घंटे में ऑनलाइन कर दी है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? अगर नहीं है, तो क्यों हटाया गया है और अब आप क्या कर सकते हैं? नीचे हम आसान भाषा में हर जरूरी जानकारी दे रहे हैं जिससे आप खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में मौजूद है या हटाया जा चुका है.

चुनाव आयोग ने क्यों हटाए 65 लाख नाम?

चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन नामों को हटाया गया है उनके पीछे कई कारण हैं  मृत्यु, दूसरे स्थान पर स्थानांतरण (Migration), डुप्लीकेट रिकॉर्ड या फर्जी नाम. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और हर नाम के हटाने का कारण साफ तौर पर बताया जाना चाहिए.

कैसे पता करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

  • सबसे पहले [voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in) पर जाएं.
  • अगर आपके पास वोटर आईडी है, तो उस पर लिखा EPIC नंबर डालें.
  • फिर CAPTCHA भरें और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • गर EPIC नंबर नहीं है तो आप अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म-तिथि या उम्र, लिंग और निर्वाचन क्षेत्र डालकर भी सर्च कर सकते हैं.
  • सर्च करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा. 
  • अगर नाम हटाया गया है तो साफ लिखा होगा 'Deleted' और हटाने का कारण जैसे मृत्यु, Shifted (स्थानांतरित), Duplicate (डुप्लीकेट) या Other भी दिखेगा.

नाम गलत तरीके से हट गया हो तो क्या करें?

अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो घबराएं नहीं. अब आप 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच Form 7 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
1. यह फॉर्म आप ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप से भर सकते हैं.
2. अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करें.
3. कई जगहों पर BLO घर-घर जाकर या WhatsApp पर भी फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं.

इंटरनेट नहीं है तो भी देखें लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, यह हटाए गए नामों की सूची हर बूथ स्तर के कार्यालय, पंचायत भवन और ब्लॉक विकास कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चिपकाई गई है. यानी अगर आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो अपने नजदीकी सरकारी दफ्तर में जाकर भी यह जानकारी हासिल कर सकते हैं.