Bihar Police News: बिहार पुलिसकर्मियों को कोर्ट में गवाही नहीं देना पड़ेगा महंगा, DGP का सख्त आदेश– वेतन रोका जाएगा
Bihar Police News: बिहार पुलिस ने गवाहों की कमी से रुके मामलों को सुलझाने के लिए नई पहल की है. पुलिस एक वेबसाइट पर गवाहों का पंजीकरण कराएगी और गवाही नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों की सैलरी रोकी जाएगी.

Bihar Police News: बिहार पुलिस मुख्यालय से एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आपराधिक मामलों में गवाह होने के बावजूद समय पर कोर्ट में पेश नहीं होंगे, उनकी सैलरी रोकी जाएगी. गवाहों की कमी के कारण लंबित मामलों को निपटाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
डीजीपी विनय कुमार ने कहा, 'अब गवाहों की अनुपस्थिति के चलते मुकदमे नहीं लटकेंगे.' उन्होंने बताया कि कई मामले गवाहों की गैरमौजूदगी के कारण वर्षों से रुके हुए हैं. ऐसे में अब यदि कोई पुलिसकर्मी गवाही देने से बचता है या कोर्ट में समय पर पेश नहीं होता है, तो उसकी सैलरी रोक दी जाएगी.
बिहार पुलिस लॉन्च करेगी गवाहों के लिए विशेष वेबसाइट
गवाहों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बिहार पुलिस एक नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है. इस वेबसाइट के माध्यम से उन सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को समन भेजे जाएंगे जिन्हें किसी आपराधिक केस में गवाह बनाया गया है, चाहे उनका ट्रांसफर किसी अन्य जिले में हो गया हो या वे सेवानिवृत्त हो चुके हों.
गवाहों को कोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी भी पुलिस की
डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी गवाहों को कोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पुलिस विभाग की होगी. सेवानिवृत्त, बीमार या दूरस्थ स्थानों पर कार्यरत गवाहों के लिए परिवहन और जरूरत के मुताबिक अन्य सुविधाएं पुलिस ही मुहैया कराएगी.
स्पीडी ट्रायल को मिलेगा बल
इस सख्त आदेश का मकसद राज्य में स्पीडी ट्रायल को बढ़ावा देना है. डीजीपी विनय कुमार का मानना है कि यदि समय पर गवाही दी जाए तो कई आपराधिक मामलों का निपटारा शीघ्रता से संभव है. ऐसे में गवाहों की जिम्मेदारी अब और भी अहम हो गई है.