एक तरफ जहां पाकिस्तान नकदी की कमी, महंगाई, कर्ज के बोझ के कारण कंगाल होने की कगार पर खड़ा है. वहीं दूसरी तरफ दुबई से एक डेटा लीक हुआ है जो साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान को कोई और नहीं वहां के नेता, सैन्य अधिकारी, सरकारी अफसर ही कंगाल कर रहे हैं. ये लोग पाकिस्तान का पैसा अपनी जेब में भर रहे हैं और उससे विदेशों में अरबों की संपत्ति खरीद रहे हैं.
दुबई में पाकिस्तानों की 12.5 अरब डॉलर की संपत्ति
लीक डेटा के मुताबिक इन नेताओं, सैन्य अधिकारियों की दुबई में 12.5 अरब डॉलर की संपत्ति है. पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय संघ के हाथ लगे इस डेटा के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों की दुबई में 17,000 से 22,000 प्रॉपर्टी हैं. पाकिस्तान के प्रमुख अखबर 'द डॉन' में भी यह खबर छपी है.
लिस्ट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भी नाम
लीक हुई इस लिस्ट में कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जिनमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बच्चे, गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पत्नी, हुसैन नवाज शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज शामिल हैं.
गृह मंत्री ने नामांकन में नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा
दुबई से लीक हुए इस डेटा से पता चला है कि राजनेता और अफसर सरकारी दस्तावेजों में विदेशों में अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं. मसलन गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पत्नी का दुबई में विला है लेकिन फरवरी में हुए संसदीय चुनाव में नकवी ने अपने नामांकन पत्र में इसका खुलासा नहीं किया था.
यह डेटा मुख्य रूप से 2020 से लेकर 2022 तक का है, जिसमें दुबई में हजारों संपत्तियों और उनके मालिकों का ब्योरा दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों की दुबई में लगभग 22000 संपत्तियां हैं लेकिन इस डेटा के अध्ययन और अतिरिक्त सूत्रों के शैक्षणिक अध्ययन के सुझाव के अनुसार पाकिस्तानियों की 22000 से ज्यादा संपत्तियां हो सकती हैं. पाकिस्तानियों की दुबई में स्थित संपत्ति की कुल कीमत 12.5 अरब डॉलर आंकी गई है.
इस लीक हुए डेटा पर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है. इस खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) के अध्यक्ष मलिक अमजद जुबैर तिवाना ने कहा कि विदेशों में जिन लोगों ने संपत्ति खरीद रखी है उन्हें इन संपत्तियों पर कर के दायित्यों को पूरा करना चाहिए.
क्या कहता है पाकिस्तान में संपत्ति को लेकर नियम
जो लोग साल में 183 दिन से अधिक पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें विदेश में अपनी संपत्ति का मूल्य मौजूदा विनिमय दर के आधार पर तय करना चाहिए. अगर इन संपत्तियों की कीमत 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो उन्हें इस पर एक फीसदी टैक्स देना होगा. इस कानून पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ रहे हैं.
लेकिन अगर आप विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, तो आपको केवल पाकिस्तान में कमाए गए पैसे पर कर देना होगा.आपको विदेश में अपनी किसी भी संपत्ति के बारे में सरकार को बताने की ज़रूरत नहीं है.