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Pakistan News: चुनाव के बीच इमरान खान को बड़ी राहत, सिफर मामले में कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश 

Imran Khan Cypher Case: क्रिकेटर से राजनेता बने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. सिफर मामले में इमरान खान को स्पेशल कोर्ट की ओर से रिहाई का आदेश जारी किया गया है.

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Edited By: Shubhank Agnihotri
Imran khan Pti

हाइलाइट्स

  • लेकिन तोशाखाना केस की वजह से नहीं होगी रिहाई
  • पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत 

Imran Khan Cypher Case: क्रिकेटर से राजनेता बने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. सिफर मामले में इमरान खान को स्पेशल कोर्ट की ओर से रिहाई का आदेश जारी किया गया है. विशेष अदालत ने गोपनीयता अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत की पुष्टि के बाद यह आदेश जारी किया है. यह जानकारी पाकिस्तानी मामलों को कवर करने वाले चैनल समा टीवी ने दी है. 


लेकिन तोशाखाना केस की वजह से नहीं होगी रिहाई

रिपोर्ट के अनुसार, इमरान की रिहाई के आदेश स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनत जुल्करनैन की ओर से जारी किए गए हैं. आपको बता दें कि तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी के कारण वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे. 

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत 

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर माह में पीटीआई के फाउंडर इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दोनों नेताओं को समय पर 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया था. 

पीटीआई ने दायर की था याचिका 

पीटीआई की ओर से इमरान खान की रिहाई को लेकर याचिका दायर की गई थी.  जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी. बेंच ने इमरान खान को राहत देते हुए जुर्माना भरने का आदेश दिया था.