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इमरान को बड़ी राहत, अटक जेल से रावलपिंडी जेल शिफ्ट किए गए PTI चीफ, कोर्ट का सभी सुविधाएं देने का आदेश

Imran Khan Jail Transfer: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को राहत देते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं.

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Shubhank Agnihotri
Last Updated : 25 September 2023, 03:47 PM IST
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Imran Khan Jail Transfer: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI चीफ इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अटक जेल से रावलपिंडी के अदियाला जेल भेजने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान किए जाने का आदेश दिया है.


इमरान ने लगाई थी अदालत से गुहार 


रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारुक ने कहा कि पूर्व पीएम अच्छे रहन-सहन के हकदार हैं. उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए. सोमवार को इमरान खान के वकील शेर अफजल मारवत ने इमरान खान को अटक जेल से अदियाला जेल में शिफ्ट करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.


इन मामलों में जेल में बंद हैं इमरान


सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारुक ने कहा कि जेल के नियमों के अनुसार, इमरान खान को वी सभी चीजें मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं. इमरान खान बीते अगस्त माह से पंजाब के अटक जेल में कैद हैं. उन्हें तोशाखाना मामले में सजा सुनाई गई थी.इस बीच अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था. इसके बाद उन्हें आधिकारिक गोपनीयता नियम के तहत सिफर मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था.

 

सिफर मामले को भी जानिए..


इमरान खान के ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने राजनयिक दस्तावेजों को गायब कर दिया. इन दस्तावेजों में गोपनीय जानकारी थी जिसे उन्होंने एक जनसभा में लहराया था.  इमरान खान ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिका का हाथ था.

 


 

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