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Pakistan News: इस्लामाबाद HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचे इमरान खान, तोशाखाना केस से जुड़ा है मामला 

Pakistan News: इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि इस्लामाबाद कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के बजाय उनकी सजा को निलंबित करने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने के मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है.

Shubhank Agnihotri
Pakistan News: इस्लामाबाद HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचे इमरान खान, तोशाखाना केस से जुड़ा है मामला 

हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका 
  • चुनाव आयोग ने त्रुटि का लाभ उठाया 

Pakistan News: पाकिस्तान तहरीक ए-इंसाफ ( PTI) के फाउंडर इमरान खान ने तोशाखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने शीर्ष अदालत से उन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की अपील की है. यह अपील उनके आम चुनावों में किस्मत आजमाने का रास्ता खोल सकती है. 


हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका 

आपको बता दें कि इमरान खान पर पांच साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने के लिए अयोग्य ठहराया गया है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ( IHC) ने तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में इमरान खान ने उन पर लगे दोषसिद्धि के आरोप को रद्द करने की मांग की थी. 

नई याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील 

अपनी दायर नई याचिका में इमरान खान की ओर से अपील की गई है कि वह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए. उन्होंने कहा कि तोशाखाना मामले में उनकी सजा पहले ही निलंबित की जा चुकी है. इमरान ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के बजाय उनकी सजा को निलंबित करने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने के मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है.

चुनाव आयोग ने त्रुटि का लाभ उठाया 

इमरान ने अपनी अपील में कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश में त्रुटि का लाभ लेते हुए पाक चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश में याचिकाकर्ता की सजा निलंबित कर दी गई थी, लेकिन आदेश नहीं था.