अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रवासियों से जुड़े नियम सख्त कर रहे हैं. इसी क्रम में ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया से जुड़े नियमों में 18 सितंबर 2026 से बड़ा बदलाव लागू किया गया है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा यानी USCIS ने पब्लिक चार्ज से जुड़ी नई गाइडेंस लागू की है.
इसके तहत अधिकारियों को यह आकलन करने के लिए अधिक व्यापक जानकारी देखने की अनुमति होगी कि किसी आवेदक के भविष्य में सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना है या नहीं. यह बदलाव खास तौर पर फैमिली-बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है.
नई व्यवस्था 18 सितंबर 2026 या उसके बाद दाखिल किए गए प्रभावित एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस आवेदनों यानी Form I-485 पर लागू होगी. USCIS के अनुसार, इस तारीख से नए संस्करण वाले फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी होगा. पुराने संस्करण को स्वीकार नहीं किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों को किसी एक सरकारी लाभ या एकल आर्थिक पैमाने के आधार पर फैसला नहीं करना है. इसके बजाय आवेदक की पूरी परिस्थितियों को देखा जाएगा.
USCIS अधिकारी पब्लिक चार्ज का आकलन करते समय पांच कानूनी कारकों को प्रमुखता से देखेंगे. इनमें आवेदक की उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, संपत्ति एवं वित्तीय संसाधन तथा शिक्षा और कौशल शामिल हैं. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर Form I-864 यानी Affidavit of Support और सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड को भी समीक्षा में शामिल किया जा सकता है.
नई व्यवस्था में आय या जरूरत के आधार पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को भी व्यापक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है. 18 सितंबर से पहले मिले लाभों के मामले में 2022 की व्यवस्था के तहत मुख्य रूप से सरकारी नकद सहायता और सरकारी खर्च पर लंबे समय तक संस्थागत देखभाल को देखा जाता था. नई व्यवस्था में 18 सितंबर या उसके बाद मिले अन्य means-tested benefits भी समग्र आकलन का हिस्सा बन सकते हैं.
नए और पुराने नियमों के बीच अंतर समझने के लिए आवेदन की तारीख महत्वपूर्ण होगी. 18 सितंबर 2026 या उसके बाद दाखिल मामलों पर नई 2026 गाइडेंस लागू होगी. 23 दिसंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 के बीच दाखिल मामलों पर 2022 का नियम लागू रहेगा, जबकि इससे पहले दाखिल मामलों के लिए 1999 की अंतरिम गाइडेंस प्रभावी रहेगी. नई पब्लिक चार्ज व्यवस्था हर आवेदक पर लागू नहीं होगी. कुछ शरणार्थी और असाइली, Special Immigrant Juveniles, कुछ T और U वीजा धारक, VAWA के तहत खुद आवेदन करने वाले लोग और कुछ अन्य विशेष श्रेणियों को इससे छूट प्राप्त है.