दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशनल जज न्याय बिंदु ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत का आदेश जारी किया है. गिरफ्तार के 91 दिन बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते सीएम केजरीवाल और उनकी टीम को बधाई देते हुए लिखा, 'जमानत देने वाली जज का नाम न्याय बिंदू है. न्याय बिंदू दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सीनियर सिविल जज रह चुकी हैं'.
न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान जस्टिस न्याय बिंदु ने ही उनकी हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था.
विशेष जज न्याय बिंदु ने एक लाख रूपये के निजी मुचकले पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को राहत दी है. अदालत ने केजरीवाल को राहत देने से पहले कुछ शर्तें भी लगाईं है. जिसमें निजी मुचकले के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. जिसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था.