Vijay shah statement: हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणी करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने शाह को कर्नल कुरैशी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है. साथ ही, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश पर रोक लगाने और गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की याचिका को भी खारिज कर दिया.
यह विवाद 12 मई को इंदौर के रायकुंडा गांव में श्री शाह के सार्वजनिक भाषण के दौरान की गई टिप्पणी से शुरू हुआ, जिसे सांप्रदायिक, लैंगिक और कर्नल कुरैशी के प्रति अपमानजनक माना गया.
विजय शाह की टिप्पणी
शाह ने अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "उनकी (आतंकवादियों की) बहन को" वाबी कार्रवाई के लिए सैन्य विमान में भेजा था. यह टिप्पणी न केवल सैन्य दिग्गजों और विपक्ष, बल्कि भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा भी तीखी आलोचना का कारण बनी. कर्नल कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत राष्ट्रीय प्रेस वार्ताओं में अक्सर विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ दिखाई देती हैं, इस टिप्पणी से आहत हुईं.
भाजपा मंत्री प्रतिमा बागड़ी का समर्थन
विवाद के बीच मध्य प्रदेश की शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने श्री शाह का बचाव किया. उन्होंने कहा, "उनके बयान में प्रयुक्त शब्द अनुचित थे. उन्होंने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि उनका आशय कुछ और था. निश्चित रूप से शब्दों का गलत अर्थ लगाया गया है, लेकिन किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था.' बागड़ी ने आगे कहा, "उन्होंने इसके लिए स्पष्ट रूप से माफी मांगी है. यदि उन्हें स्थिति के अनुसार बार-बार माफी मांगनी पड़े तो वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था. बयान को गलत तरीके से पेश किया गया."