Tahawwur Rana Phone Call: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को तिहाड़ जेल से अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की इजाजत दे दी है. यह अनुमति जेल नियमों के अंतर्गत और तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में दी गई है.
इससे पहले 24 अप्रैल को तहव्वुर राणा की इसी तरह की एक याचिका कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी. राणा लंबे समय से जेल से अपने परिजनों से बातचीत की अनुमति मांग रहा था, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सख्ती से विरोध किया था.
हालांकि इस बार NIA ने सीमित बातचीत की अनुमति देने पर आपत्ति नहीं जताई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कॉल एक बार की होगी और पूरी तरह से जेल अधिकारियों की निगरानी में होगी. राणा को आगे कोई और कॉल की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा.
कोर्ट ने तहव्वुर राणा के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी जेल प्रशासन से मांगी है. यह रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर अदालत में प्रस्तुत करनी होगी.
अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या भविष्य में तहव्वुर राणा को नियमित रूप से अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं. इसके लिए कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें और स्पष्ट करें कि क्या यह जेल मैनुअल के अनुसार संभव है.
राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने कोर्ट में दलील दी कि चूंकि राणा एक विदेशी नागरिक है, इसलिए उसे अपने परिवार से संवाद बनाए रखने का अधिकार मिलना चाहिए. वकील ने कहा, 'यह उसका मौलिक अधिकार है क्योंकि उसके परिजन उसकी भलाई को लेकर चिंतित रहते हैं.'