नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें SIR को लेकर कई सवाल उठाए गए थे. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी को नोटिस जारी किया. बता दें कि राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य की याचिका पर ECI, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञान कुमार, और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और अन्य को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिका पर दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य की याचिका पर ECI, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञान कुमार, और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से जवाब मांगा है.
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2026
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को भी फटकार पड़ी. राहुल गांधी के मार्च में व्यवहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि राहुल गांधी को इस मामले में सफाई देनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता. कपिल सिब्बल ने बताया कि वह फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से पेश हो रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि SIR से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ, जबकि प्रदर्शन पर पाबंदी से जुड़े मामलों पर अलग सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी नोटिस भेजा है. कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से क्यों हटाया गया. प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों ने SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी. सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली में प्रदर्शन के लिए दूसरी जगह तलाशने के मकसद से पहले ही एक समिति बनाई गई थी. अब कोर्ट इस मामले में दिल्ली सरकार का जवाब जानना चाहता है.