Tamil Nadu Assembly Election 2026 Assembly Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026

MUDA Scam: कर्नाटक लोकायुक्त करेगा CM सिद्दारमैया के खिलाफ आरोपों की जांच, कोर्ट ने दिया आदेश

MUDA Scam: कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मुडा स्कैम मामले में मुख्मंत्री सिद्दारमैया के खिलाफ लगे आरोपों की जांच लोकायुक्त को करने का निर्देश दिया है.

@otvnews
India Daily Live

MUDA Scam: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आदेश दिया कि कर्नाटक लोकायुक्त मुडा स्कैम मामले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया पर लगे आरोपों की जांच करेगा. विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने जांच का आदेश दिया. मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी बरकरार रखी थी.

लोकायुक्त को जांच का निर्देश देने के साथ ही विशेष अदालत ने इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश भी दिया. कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत जांच को मंजूरी देने वाले राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी.

24 दिंसबर तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

कोर्ट ने स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर CRPF की धारा 156(3) के तहत जांच कर्नाटक लोकायुक्त को शुरू करने का निर्देश दिया. लोकायुक्त को 3 महीने के भीतर न्यायालय को जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी. कोर्ट ने 24 दिसंबर से पहले इस मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

"जांच के लिए तैयार"

वहीं, इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि वह जांच से नहीं डरते. जांच का सामने करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं जांच से नहीं डरता.मैं कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हूं. मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं."

बीजेपी नेताा राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्यपाल की कार्रवाई को वैध ठहराया है. BJP मांग करती है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना इस्तीफा दें और शर्मनाक भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र और स्वतंत्र जांच का रास्ता बनाएं."