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Sandeshkhali Row: ममता सरकार को फटकार, शाहजहां शेख को सरेंडर का आदेश; 10 प्वाइंट में जानें कोलकाता HC ने क्या-क्या कहा?

Sandeshkhali Row: संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पूछा है कि टीएमसी के जिस नेता पर महिलाओं ने आरोप लगाया लगाया है, उसकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है. कोर्ट ने संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को जल्द से जल्द सरेंडर करने को कहा है.

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Sandeshkhali Row: संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पूछा है कि टीएमसी के जिस नेता पर महिलाओं ने आरोप लगाया लगाया है, उसकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है. कोर्ट ने संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को जल्द से जल्द सरेंडर करने को कहा है. दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. मामले पर आज सुनवाई हुई. आइए, 10 प्वाइंट में जानते हैं कोर्ट की बड़ी बातें... 

1- कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाया. कोर्ट ने पूछा कि अब तक आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

2- हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टीएमसी के नेता शाहजहां शेख को जल्द से जल्द सरेंडर भी करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर लगता है कि आरोपी के खिलाफ पक्के और पुख्ता सबूत हैं. महिलाएं भी अपनी आपबीती बता रही है. ऐसे में आरोपी को जल्द सरेंडर करना चाहिए.

3- मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरे मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी. कोर्ट ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को ऐसे मामलों में फरार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जांच में सहयोग करना चाहिए. 

4- हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी घेरा. कोर्ट ने कहा कि अगर शाहजहां शेख फरार है, तो जाहिर है कि पुलिस की ओर से कोई लापरवाही बरती जा रही है. अगर आरोपी सरेंडर नहीं करता है, तो उसे जल्द से जल्द पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए.

5- कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा कि घटना को करीब तीन हफ्ते होने को है और मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है. 

6- कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के कारण शाहजहां शेख कानून का पालन करने के लिए बाध्य है. उसे कोर्ट में पेश होने दीजिए, उस दिन कोर्ट में राज्य की पुलिस भी होगी, सीबीआई होगी और ईडी की टीम भी होगी, देखते हैं कि कब तक वो सरेंडर करता है.

7- चीफ जस्टिस ने कहा कि FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार टीएमसी नेता को पकड़ नहीं पा रही है. वो लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि उसे किसका संरक्षण है, लेकिन राज्य की सरकार या फिर पुलिस को उसका समर्थन बिलकुल नहीं करना चाहिए.

8- मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य की ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है. ऐसे में ममता सरकार को हाई कोर्ट में हलफनामा देना होगा और बताना होगा कि राज्य सरकार की ओर से संदेशखाली के पीड़ितों के लिए क्या किया गया.

9- कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़ा एक व्यक्ति पूरी समस्या का कारण है. संदेशखाली मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा शाहजहां शेख 5 जनवरी से फरार है. शाहजहां पर आदिवासियों की जमीन कब्जाने और संदेशखाली की महिलाओं-लड़कियों से दुर्व्यवहार का आरोप है. पांच जनवरी को जब ED की टीम उससे पूछताछ करने पहुंची थी, तब उसके समर्थकों ने केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पर हमला किया था, जिसके बाद से शाहजहां शेख फरार है. 

10- शाहजहां शेख को केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अब तक तीन समन जारी हो चुके हैं. उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है. मामले में शाहजहां शेख के साथ शिबू हाजरा और उत्तम सरदार का भी नाम सामने आया था. फिलहाल, पुलिस ने हाजरा और सरदार को अरेस्ट कर लिया है.