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क्या सचिन के साथ जिंदगी बिता पाएंगी सीमा या वापस जाना होगा पाकिस्तान, जानें क्या कहता है कानून?

Seema Ghulam Haider Ali: सचिन की दीवानी सीमा गुलाम हैदर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आईं और नोएडा में रहने वाले सचिन से शादी की. दोनों का एक ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए प्यार परवान चढ़ा था.

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Sagar Bhardwaj
क्या सचिन के साथ जिंदगी बिता पाएंगी सीमा या वापस जाना होगा पाकिस्तान, जानें क्या कहता है कानून?

नई दिल्ली: बात चाहे भारत-पाकिस्तान मैच की हो या राजनीति की ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों मुल्कों में इस पर चर्चा न हो, लेकिन इस बार मुद्दा मैच या राजनीति का नहीं प्यार-मोहब्बत का है. इस बार बात हो रही है भारत के सचिन मीणा और सब कुछ छोड़ छाड़कर अपने प्रेमी से मिलने आई पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर की.

सचिन की दीवानी सीमा गुलाम हैदर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई और नोएडा में रहने वाले सचिन से शादी की. दोनों का एक ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए प्यार परवान चढ़ा था.

पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार
जब पुलिस को सीमा के भारत में अवैध रूप से रहने की खबर लगी तो पुलिस ने दोनों को 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया. शुक्रवार 8 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक सीमा अपना घर नहीं बदलेंगी और सचिन के साथ ही रहेंगी.

सचिन पर एक अवैध अप्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज
30 वर्षीय सीमा पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने  और 22 वर्षीय सचिन पर एक अवैध अप्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि सीमा पहले से शादी शुदा हैं और अपने  4 बच्चों के साथ भारत आई हैं. सीमा की शादी 2014 में पाकिस्तान के गुलाम हैदर जखरानी से हुई थी और वह कराची में रह रही थीं.

 जखरानी ने भारत सरकार से सीमा को वापस भेजने की गुहार लगाई है. चूंकि सीमा अवैध तरीके से भारत आई हैं इसलिए उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है.

क्या सचिन के साथ जिंदगी बिता पाएंगी सीमा या जाना होगा वापस
मालूम हो की भारत सरकार ने ऐसे ही एक मामले में फरवरी में एक पाकिस्तानी महिला इकरा जिवानी को पाकिस्तान भेज दिया था. अब सवाल ये उठता है कि क्या सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिता पाएंगी या उन्हें पाकिस्तान वापस लौटना पड़ेगा?

क्या कहता है कानून
सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर के मुताबिक- केवल शादी कर लेने भर से कोई भारत का नागरिक नहीं बन सकता, यदि कोई  अवैध तरीके से आया है तो उसको निर्वासित (डिपोर्ट) किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे शत्रु देश से अवैध तरीके से आने वाले लोगों पर खासतौर पर निर्वासन के अलावा कार्रवाई भी हो सकती है. 

उन्होंने कहा कि सचिन और सीमा दोनों पर पुलिस यह जांच भी कर सकती है कि कहीं ये दोनों जासूस तो नहीं है, फिर सीमा के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

उन्होंने कहा कि यदि एक शादीशुदा औरत दोबारा से शादी करती है तो वह शादी अवैध मानी जाएगी फिर चाहे वह हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में.

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