कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने संजय रॉय को आरजी कर हॉस्पिटल कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप-हत्या मामले में दोषी करार दिया. ट्रेनी डॉक्टर से रेप करने के बाद उसकी हत्या करने के दोष में उसे सोमवार 20 जनवरी को सजा सुनाएगी. पिछले साल हुए जघन्य कांड ने पूरे देश को हिला दिया था.
31 साल की डॉक्टर 8 अगस्त को रात पर में ड्यूटी पर थी. 9 अगस्त की सुबह वो मृत पाई गई. इसके बाद इस मामले में बड़े स्तर पर जांच हुई. बंगाल में इस मामले में काफी विरोध देखने को मिला. कोलकाता समेत पूरे बंगाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. 33 साल के पूर्व सिविक पुलिस वॉलंटियर संजय राय को इस मामले में गिरफ्तार किया और आरोपी बनाया. कोर्ट ने उसे बलात्कर कर हत्या करने के आरोप में दोषी माना.
STORY | RG Kar verdict: Kolkata court pronounces accused Sanjay Roy guilty of rape-murder of on-duty medic
— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2025
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160 पन्नों का फैसला
सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को अपने 160 पन्ने के फैसले में रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत हत्या, बलात्कार और मौत के लिए जिम्मेदार बताया. फैसला सुनाए जाने के बाद पीड़िता के पिता कोर्ट में रो पड़े. उन्होंने जज से कहा कि आपने उस विश्वास का सम्मान किया है जो मैंने आप पर जताया था.
पुलिस और अस्पताल पर की टिप्पणी
जज ने फैसला सुनाते समय पुलिस और अस्पताल अधिकारियों की कुछ गतिविधियों की आलोचना की. ये बातें साक्ष्यों में सामने आई बातों के आधार पर जज अनिरबन दास ने की. उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष, एमएसवीपी और प्रिंसिपल की गतिविधियों ने कुछ भ्रम पैदा किया. शनिवार को रॉय को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट रूम में लाया गया.