नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मद्देनजर केजरावाल सरकार ने दिवाली से पहले ऑड-इवन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. इसके बाद दिल्ली में यातायात व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने बढ़ते प्रदूषण और AQI लेवल के बिगड़ते स्तर के मद्देनजर पिछले 24 घंटों में 2200 से ज्यादा लोगों का चालान काटा है. जबकि 6757 वाहनों को रोका गया.
दिल्ली में अन्य राज्यों से सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस VI-वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 6,757 वाहनों को रोका गया और 2,216 वाहनों का चालान किया गया. इनमें से 1,024 वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) नहीं होने की वजह से, 217 चालान बीएस-III वाहनों और 975 चालान बीएस-IV वाहनों के काटे गए. मोटर वाहन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैर-जरूरी सामग्री ले जाने वाले पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों और ट्रक को चलाने पर 20,000 रुपये का चालान है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV को लागू करने का निर्णय लिया है. वायु गुणवत्ता आयोग (GRAP) ने कहा कि चरण I से III के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त चरण IV को लागू किया जाएगा.
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक, दिल्ली में ट्रक यातायात के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी या इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर) जरूरी चीजों को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी के लिए भी दिल्ली में प्रवेश की कोई अनुमति नहीं होगी."
दिल्ली में जारी प्रदूषण के कहर की बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का फैसला लिया गया है. प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है. सरकार के फैसले के मुताबिक, दिल्ली में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा, साथ ही किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा.
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