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India Daily

केंद्र सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, पैरासिटामोल समेत इन 37 दवाओं के घटाए दाम

खुदरा विक्रेताओं को नई कीमतें प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होंगी. उल्लंघन करने पर DPCO और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सजा और अतिरिक्त वसूली होगी.

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Edited By: Km Jaya
NPPA reduced the prices of 37 medicines including paracetamol

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने शनिवार को 37 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में कमी की घोषणा की. रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत यह नोटिफिकेशन जारी की. इस कदम से आम लोगों के लिए आवश्यक दवाएं अधिक किफायती होंगी. 

किन दवाओं की कीमतें घटीं?

NPPA ने विभिन्न रोगों जैसे संक्रमण, हृदय रोग, सूजन, मधुमेह और विटामिन की कमी के इलाज में उपयोगी दवाओं की कीमतों पर अधिकतम सीमा तय की है. इनमें पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन और पुरानी बीमारियों के लिए फिक्स्ड-डोज संयोजन शामिल हैं. कुल 35 फॉर्मूलेशन, जो प्रमुख दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, इस सूची में हैं.

उदाहरण के लिए, सूजन-रोधी दवा ऐसक्लोफेनैक, पैरासिटामॉल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की एक टैबलेट अब डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के लिए 13 रुपये और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के लिए 15.01 रुपये में मिलेगी. हृदय रोग के लिए एटोरवास्टेटिन 40 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम का संयोजन अब 25.61 रुपये प्रति टैबलेट होगा. बच्चों के लिए सेफिक्साइम और पैरासिटामॉल का ओरल सस्पेंशन, विटामिन डी के लिए कोलेकैल्सिफेरॉल ड्रॉप्स और डिक्लोफेनैक इंजेक्शन (31.77 रुपये प्रति मिलीलीटर) भी सूची में शामिल हैं.

मधुमेह और अन्य दवाएं

मधुमेह के इलाज के लिए एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड का संयोजन अब 16.50 रुपये प्रति टैबलेट तक सीमित है. कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन के लिए एटोरवास्टेटिन-एजेटिमाइब और एलर्जी व अस्थमा के लिए बिलास्टिन-मॉन्टेलुकास्ट की कीमतें भी निर्धारित की गई हैं.

विक्रेताओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होंगी कीमतें

NPPA ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित कीमतें जीएसटी-मुक्त हैं, और यदि आवश्यक हो तो जीएसटी अतिरिक्त लिया जा सकता है. निर्माताओं को एकीकृत औषधि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (IPDMS) के माध्यम से संशोधित मूल्य सूची जारी करने और NPPA व राज्य दवा नियंत्रकों को भेजने का निर्देश दिया गया है. खुदरा विक्रेताओं को DPCO, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत नई कीमतें प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होंगी. गैर-अनुपालन पर DPCO और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सजा और अतिरिक्त वसूली होगी.