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Kerala Murder Case: प्रेमी की कथित हत्या करने वाली प्रेमिका को मिलेगी मौत की सजा? जानें क्या है पूरा मामला

विशेष लोक अभियोजक वी.एस. विनीत कुमार ने अदालत में सजा पर बहस पूरी होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि दोषी ग्रीष्मा का आचरण प्रेम की अवधारणा में लोगों का विश्वास खत्म कर सकता है.

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Edited By: Reepu Kumari
Grishma Murder Case
Courtesy: Pinteres

Kerala Murder Case: केरल की एक अदालत द्वारा पुरुष मित्र की हत्या के मामले महिला और उसके रिश्तेदार को दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद अभियोजन पक्ष ने सजा पर बहस के दौरान उसे मृत्यु दंड देने का अनुरोध किया.

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि उसने अपने पुरुष मित्र से प्रेम का इजहार करके उसे मौत के घाट उतार दिया.

विशेष लोक अभियोजक वी.एस. विनीत कुमार ने अदालत में सजा पर बहस पूरी होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि दोषी ग्रीष्मा का आचरण प्रेम की अवधारणा में लोगों का विश्वास खत्म कर सकता है.

उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने दोषी को मौत की सजा देने का अनुरोध किया जबकि बचाव पक्ष ने इसके खिलाफ तर्क दिया और दावा किया कि यह एक ‘न्यायसंगत हत्या’ है, क्योंकि पीड़ित शेरोन राज के पास कथित तौर पर महिला की कुछ अंतरंग तस्वीरें थीं.

अभियोजक ने बताया कि बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए.

पूरे प्रकरण की जांच को अंजाम देने वाले अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि पीड़ित ने आरोपी को ब्लैकमेल किया था.

लोक अभियोजक ने बताया कि ग्रीष्मा ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व में बेदाग आपराधिक छवि और माता-पिता की इकलौती संतान होने का हवाला देते हुए नरमी बरतने का अनुरोध किया है.

उन्होंने बताया, ‘‘अदालत 20 जनवरी को सजा सुनाएगी.’’

नेय्याट्टिनकारा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को ग्रीष्मा और उसके रिश्तेदार निर्मलकुमारन नायर को मामले में दोषी करार दिया था जबकि मामले में सह आरोपी ग्रीष्मा की मां सिंधु को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया, जिसमें हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 302) भी शामिल है, जबकि उसके रिश्तेदार को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी करार दिया गया.

अभियोजन पक्ष ने बताया कि राज को मुख्य आरोपी ने 14 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के रामवरमनचिराई स्थित अपने घर पर किसी बहाने बुलाया और खरपतवार को नष्ट करने में इस्तेमाल किये जाने वाले पैराक्वाट को आयुर्वेदिक टॉनिक में मिलाकर उसे पिला दिया.

उसने बताया कि राज की 11 दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को अस्पताल में मौत हो गई. घातक मिश्रण पीने के बाद उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ग्रीष्मा (तब 22 वर्ष) ने हत्या की साजिश उस समय रची थी, जब नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से उसकी शादी तय होने के बाद राज ने अपने रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया.

लोक अभियोजक ने बताया कि ग्रीष्मा ने पहले भी फलों के रस में पैरासिटामोल की गोलियां मिलाकर राज को पिलाने की कोशिश की थी. लेकिन नाकाम रही क्योंकि उसने कड़वे स्वाद के कारण इसे पीने से इनकार कर दिया था.

(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)