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केरल: स्कूल टीचर ने छठी क्लास के स्टूडेंट को शराब पिलाकर किया रेप, देरी से हुई कार्रवाई पर उठे सवाल

एक स्कूल टीचर ने क्लास VI के एक छात्र को शराब पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया. घटना के लगभग तीन हफ्ते बाद यह मामला सामने आया है. इसलिए इसके देरी से रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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Km Jaya

पलक्कड़: केरल के पलक्कड़ जिले में एक स्कूल टीचर को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. उस पर आरोप है कि उसने क्लास VI के एक छात्र को शराब पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया. यह मामला घटना के लगभग तीन हफ्ते बाद सामने आया है, जिसके बाद रिपोर्टिंग में हुई देरी पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि रविवार को एक स्कूल टीचर को मलप्पुझा में एक नाबालिग लड़के को शराब पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. यह मामला कथित तौर पर अपराध होने के लगभग तीन हफ्ते बाद सामने आया.

कब की है यह घटना?

आरोपी की पहचान अनिल के रूप में हुई है, जो कोल्लनगोडे का रहने वाला है और मलप्पुझा इलाके के एक सहायता प्राप्त स्कूल में अपर प्राइमरी संस्कृत टीचर के रूप में काम करता था. पुलिस के अनुसार, यह घटना 29 नवंबर को हुई, जब अनिल कथित तौर पर लगभग 12 साल के क्लास VI के एक छात्र को अपने घर ले गया. वहां, उस पर बच्चे को शराब पिलाने और उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप है.

मामला कब आया सामने?

यह मामला हफ्तों बाद, 18 दिसंबर को सामने आया, जब पीड़ित ने कथित तौर पर अपने एक सहपाठी को यह बात बताई. पुलिस ने बताया कि सहपाठी ने यह जानकारी अपनी मां को दी, जिसने फिर पीड़ित के माता-पिता को सूचित किया. तब तक कथित हमला छिपा हुआ था, जिससे अपराध की रिपोर्टिंग में देरी उजागर होती है.

टीचर के खिलाफ क्या लिया गया एक्शन?

घटना के बारे में जानने के बाद, माता-पिता ने स्कूल अधिकारियों से संपर्क किया. जबकि प्रबंधन ने टीचर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की, जिसमें उसे नौकरी से हटाना भी शामिल था, आरोप लगे हैं कि स्कूल को अपराध की गंभीरता के बारे में पता होने के बावजूद उसने तुरंत पुलिस को सूचित नहीं किया.

इस बीच, केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच को घटना के बारे में स्वतंत्र जानकारी मिली और उन्होंने प्रारंभिक जांच की. पुलिस ने बताया कि इंटेलिजेंस विंग को आरोपों में सच्चाई मिली और उसने स्थानीय पुलिस के साथ विवरण साझा किया.

पुलिस ने क्या लिया एक्शन?

मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज किया और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. मलप्पुझा पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

स्कूल अधिकारियों ने बाद में कहा कि मामले की रिपोर्ट करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं हुई. उन्होंने दावा किया कि बच्चे के रिश्तेदारों ने हाल ही में औपचारिक रूप से स्कूल से संपर्क किया था और उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. प्रबंधन ने यह भी कहा कि आरोप की पुष्टि होते ही टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया.