'हम भी पीड़ित हैं...', गोवा अग्निकांड में नाइट क्लब के मालिक लूथरा बंधुओं ने मेडिकल ग्राउंड पर मांगी जमानत, कोर्ट ने ठुकराई गुहार

गोवा के रोमियो लेन क्लब में भीषण आग लगने के मामले में आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई.

Anuj

नई दिल्ली: गोवा के रोमियो लेन क्लब में भीषण आग लगने के मामले में आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई. अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा बंधुओं की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और तनवीर अहमद मीर पेश हुए, जिन्होंने जमानत के लिए दलीलें पेश की. वहीं, दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया और सुनवाई को शुक्रवार तक टालने की मांग की.

'कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार'

सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से कहा कि मामला जितना दिख रहा है, उतना जटिल नहीं है. उनके मुवक्किल भारत लौटना चाहते हैं और गोवा की अदालत में उपस्थित होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र मांग है कि अदालत उन्हें भारत आने और गोवा की अदालत में पेश होने का मौका दे. लूथरा ने भावुक होकर कहा कि इस दर्दनाक हादसे में लोगों की मौत दम घुटने से हुई, लेकिन उनके मुवक्किल भी इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हैं. उन्होंने बताया कि लूथरा ब्रदर्स भी इस घटना से मानसिक रूप से आहत हैं और खुद को भी एक तरह से पीड़ित महसूस कर रहे हैं

'क्लब फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता है'

तनवीर अहमद मीर ने अपनी दलील में कहा कि सौरभ और गौरव लूथरा पर सीधे तौर पर आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि हादसे के समय वे क्लब में मौजूद ही नहीं थे. उन्होंने बताया कि क्लब फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता है और इसमें तीन पार्टनर शामिल हैं. क्लब का रोजमर्रा का संचालन पूरी तरह मैनेजर और स्थानीय पार्टनर संभालते हैं. उन्होंने कहा कि लूथरा ब्रदर्स के कई कारोबार हैं, लेकिन किसी भी यूनिट का संचालन वे खुद नहीं देखते. ऐसे में उन पर सीधा आरोप लगाना उचित नहीं है.

'जिम्मेदारी को मालिकों पर नहीं थोपा जा सकता'

मीर ने यह भी कहा कि यदि देश के किसी अन्य शहर जैसे भुवनेश्वर या गोवा में किसी फ्रेंचाइजी में कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस जिम्मेदारी को खींचकर मालिकों पर नहीं थोपा जा सकता. जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी, जो मौके पर संचालन देख रहा है उन्होंने बताया कि क्लब का ऑपरेशनल मैनेजर पहले ही पुलिस हिरासत में है.

अग्निकांड में 25 लोगों की मौत

वहीं, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि उन्हें याचिका सुबह 10 बजे ही मिली है और यह मामला अभी सुनवाई के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने समय मांगते हुए कोर्ट से अनुरोध किया कि सुनवाई को शुक्रवार तक टाल दिया जाए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केस की सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी. गौरतलब है कि गोवा के क्लब में लगी आग में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस मामले में लूथरा ब्रदर्स समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, घटना के 5 घंटे बाद दोनों भाई थाइलैंड भाग गए थे.