डबल मर्डर केस में RLD के पूर्व बाहूबली सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाई कोर्ट का फैसला
राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दोहरे मर्डर केस में उन्हें दोषी करार दिया गया है.
नई दिल्ली. राष्ट्रीय जनता दल (RLD) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. उन्हें 1995 के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. ये मामला दोहरा हत्याकांड का था. इस मामले में निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है.
1 सितंबर को होगी बहस
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के DGP और राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि 1 सितंबर को पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश किया जाए. इस दिन उनकी सजा पर बहस होगी.
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प्रभुनाथ सिंह बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट से चार बार सांसद रहे हैं. तीन बार वो JDU से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे तो एक बार RJD के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की थी.
प्रभुनाथ सिंह के ऊपर आरोप है कि 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र में उनके समर्थित उम्मीदवार को वोट न देने पर 47 वर्षीय दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या कर दी.
अभी फिलहाल प्रभुनाथ सिंह एक दूसरे मामले में जेल में सजा काट रहे हैं. उन पर आरोप था कि 1995 में उन्होंने मसरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या की थी. दरअसल, 1995 में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद उन्होंने बयान देते हुए कथित तौर पर कहा था कि तीन महीने के अंदर वो अशोक सिंह को मौत के घाट उतार देंगे. विधायक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 2017 में प्रभुनाथ को अशोक सिंह हत्या केस में दोषी करार दिया गया था. इसी केस में वो अभी हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं.
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