Election Commissioners Appointment: कब होगी चुनाव आयुक्त के 2 पदों पर नियुक्ति, अब सामने आई तारीख
Election Commissioners Appointment: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार 15 जनवरी को दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है.
Election Commissioners Appointment: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. समाचार एजेंसी पीटीआई की मानें तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 मार्च तक दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है. जानकारी के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 14 मार्च को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक होने की संभावना है.
चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और शनिवार को अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग में दो पद खाली हैं. बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अरुण गोयल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति की ओर से उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है.
पांच-पांच नामों के दो पैनल तैयार किए जाएंगे
दो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति गठित की जाएगी. इस समिति में गृह विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट सचिव शामिल होंगे. यह समिति दोनों पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेगी. पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे. इस दौरान चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो नाम तय किए जाएंगे और फिर राष्ट्रपति की ओर से आधिकारिक नियुक्ति की जाएगी.
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कैसे होती है आयुक्तों की नियुक्ति
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक सर्च कमेटी की सिफारिश के आधार पर सुझाए गए नामों से शुरू होती है. चयन समिति की ओर से पांच नामों का सुझाव दिया जाता है. सिलेक्शन कमेटी को पांच नामों के अलावा किसी अन्य नाम पर भी विचार करने का अधिकार होता है. नामों पर विचार होने के बाद चयन समिति की ओर से नामों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयुक्त के नाम पर मुहर लगाई जाती है. बता दें, इस पूरी प्रक्रिया में पहले सीजेआई का भी रोल होता था.