DMK MP S Jagathrakshakan: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मामले में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार पर 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एजेंसी ने कहा कि इस राशि में 89 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है.
चेन्नई में ईडी ने तमिलनाडु के सांसद बिजनेसमैन जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय संस्थाओं के खिलाफ फेमा के तहत जांच की. ईडी ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है.
इसके अतिरिक्त सोमवार को जारी एक आदेश के माध्यम से लगभग 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. ईडी ने कहा कि फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है. 26/08/2024 के आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
ईडी ने अपने एक बयान में कहा कि 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय एजेंसी ने डीएमके सांसद जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी के खिलाफ फेमा की धारा 16 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी. इस शिकायत में उन पर विभिन्न FEMA प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. उन पर साल 2017 में सिंगापुर में एक शेल कंपनी में 42 करोड़ रुपये के निवेश, फैमिली के सदस्यों को सिंगापुर के शेयर ट्रांसफर करने और श्रीलंका में 9 करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप है. ईडी ने कहा कि काफी जांच पड़ताल और बयानों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उल्लंघन हुए हैं.
76 वर्षीय एस जगतरक्षकन अराकोन्नम लोकसभा सीट से डीएमके के सांसद हैं. वह चेन्नई के एकॉर्ड ग्रुप के फाउंडर हैं. यह समूह फार्मा, हॉस्पीटैलिटी और शराब के कारोबार से जुड़ा है. वह भारत के उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (बीआईएचईआर) के मालिक हैं.