नई दिल्ली: बीते 12 फरवरी को मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर नहीं मिलने की वजह से 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत होने के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगया है. यह मामला इस वजह से सामने आया क्योंकि बीते 12 फरवरी को मुंबई एयरपोर्ट पर 80 साल के एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई थी. बुजुर्ग टर्मिनल पर हवाई जहाज से उतरने के बाद व्हीलचेयर न मिल पाने की वजह से गिर गए और उनकी मौत हो गई.
जबकि उन्होंने एयर इंडिया से व्लीहचेयर के लिए निवेदन भी किया था. लेकिन उस समय एयर इंडिया ने ये कहते हुए व्हीलचेयर देने से इंकार किया कि वर्तमान में व्हीलचेयर भी ज्यादा डिमांड हैं इस वजह से आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ सकता है.
ज्यादा डिमांड होने से नहीं मिला व्हीलचेयर
व्हीलचेयर मामले को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जब जांच की तो पाया कि एयर इंडिया ने हवाई जहाज परिवहन नियम का उल्लंघन किया है. इसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों, बुजुर्ग व्यक्ति या फिर हेल्थ प्रॉबलम वालों लोगों को व्हीलचेयर की सुविधा देना अनिवार्य है. जबकि इस मामले में एयर इंडिया ने बताया कि उसकी ओर उनको कुछ देर में ही व्हीलचेयर देने के लिए कहा गया था. लेकिन वो अंतजार करने की बजाय अपनी पत्नी के साथ जाना बेहतर समझे. हालांकि इस मामले में DGCA ने माना कि एयर इंडिया ने एयरलाइन यात्री के लिए व्हीलचेयर नहीं मुहैया कराने में विफल रही है.
भविष्य को लेकर की गई कार्रवाई
DGCA के एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया यह कार्रवाई इस वजह से किया गया ताकि वो भविष्य में इस तरह की घटना को दोबारा न करें. लेकिन एयर इंडिया की तरफ से भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए कोई पेपर भी जारी नहीं किया गया.