Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया की जमानत यातिका को खारिज कर दिया है. आप नेता की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) ने कहा कि आज सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपये (मनी ट्रेल) भी स्थापित किया गया है.
बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ये भी कहा कि ये अब केवल आरोप नहीं है, ये अब 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का एक क्वांटेटिव सबमिशन है. अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को अदालत में बताना पड़ेगा कि पैसा कहां है.
#WATCH | Delhi: On the Supreme Court rejecting the bail plea of former Delhi Dy CM Manish Sisodia in the Delhi Excise Policy case, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "...If you see the observation of the Supreme Court, not only the bail plea has been rejected but also Rs 338 crore… pic.twitter.com/rvTf1bTmWj
— ANI (@ANI) October 30, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस केस में 338 करोड़ रुपये के लेनदेन को लेकर कई ऐसे पहलू है, जो संदिग्ध साबित होते हैं. इसलिए उनकी (मनीष सिसोदिया) याचिका खारिज की जाती है.
बता दें कि मनीष सिसोदिया पिछले आठ महीनों से जेल में बंद हैं. इसी साल 26 फरवरी को CBI ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारी दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में हुए कथित घोटाले को लेकर हुई थी. बाद में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ED कर रही है.
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