आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में जमानत मिल गई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बड़ी राहत दी है. मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि क्या उन्हें संजय सिंह की जमानत याचिका पर आपत्ति है. ईडी ने कहा कि संजय सिंह को जमानत देने पर एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि मेरिट पर अभी कोई बहस नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वार्ले शामिल थे.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'संजय सिंह अपने चुनावी कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे.' संजय सिंह ने एक दूसरी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर सवाल उठाए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
क्यों संजय सिंह को मिली जमानत लेकिन सिसोदिया और केजरीवाल को क्यों नहीं?
आमतौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) दो शर्तों पर जमानत देती है. PMLA की धारा सेक्शन 45 कहती है कि अगर यह साक्ष्य मिल जाता है कि आरोपी किसी भी तरह की धांधली में शामिल नहीं है और जमानत के दौरान वह साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा तब, कोर्ट से बेल मिल जाती है.
अगर ऐसा स्थिति नहीं है तो एक शर्त यह भी होती है कि अगर जांच एजेंसी जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध न करे तब. संजय सिंह के केस में ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया है.
क्यों जेल में थे संजय सिंह?
संजय सिंह अब तक न्यायिक हिरासत में थे. उन्हें ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी के अधिकारियों ने उन्हें, उनके घर से गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि दिनेश अरोड़ा नाम के एक शख्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपये, उनके घर पर दो बार भेजे हैं.
दिनेश अरोड़ा की गवाही की वजह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी. ईडी का दावा है कि उसके पास इसके डिजिटल साक्ष्य हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका, इसी साल फरवरी में खारिज कर दी थी.
संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बने हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने दो याचिकाएं दायर की थीं. एक जमानत याचिका और एक उस याचिका के खिलाफ जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है.
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