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Delhi AQI: दिल्ली-NCR में एक बार फिर GRAP-3 लागू, जानें इस दौरान किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली में कोहरा और धुंध बढ़ने के साथ एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. ऐसे में राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ग्रैप-3 लागू किया गया है. यह प्रतिबंध पूरे NCR क्षेत्र में लागू होंगे.

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Kamal Kumar Mishra

Delhi AQI GRAP-3: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण के बिगड़ते स्तर के कारण दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान III (GRAP-3) लागू किया है. 371 AQI के साथ, प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक निर्माण, डीजल मध्यम माल वाहन और पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध शामिल हैं. इस दौरान कक्षा-5 तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित होंगी.

शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की चादर छाई रही. दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शाम 4 बजे 371 रहा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों के अनुसार, वायु गुणवत्ता की स्थिति और भी खराब होने की आशंका है.


दिल्ली में तत्काल ग्रैप-3 लागू करने के निर्देश

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र के अधिकारियों को स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए GRAP-3 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है.

GRAP-3 के दौरान किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?

  • GRAP-3 को पिछले शुक्रवार को हटा लिया गया था, इसमें कई प्रतिबंध शामिल हैं.
  • गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध.
  • चरण 3 के तहत कक्षा 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना आवश्यक है. माता-पिता और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हों, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प है.
  • GRAP 3 के तहत, दिल्ली और आस-पास के एनसीआर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों (चार पहिया वाहनों) का उपयोग प्रतिबंधित है. विकलांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है
  • चरण 3 में दिल्ली में बीएस-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल चालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.