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India Daily

केंद्र सरकार का कड़ा एक्शन, X को दिए अश्लील, गैरकानूनी कंटेंट तुरंत हटाने के निर्देश

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. सरकार ने X को निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी गैरकानूनी कंटेंट को तुरंत हटाए या निष्क्रिय करे.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
केंद्र सरकार का कड़ा एक्शन, X को दिए अश्लील, गैरकानूनी कंटेंट तुरंत हटाने के निर्देश
Courtesy: pinterest

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X  को लेकर सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने X को तुरंत निर्देश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से अश्लील, नग्न, अभद्र और यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाए या निष्क्रिय करे. यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत जारी किया गया है.

 Grok AI के दुरुपयोग पर सरकार की चिंता

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को पत्र लिखकर यह कार्रवाई की है. मंत्रालय का कहना है कि X पर मौजूद Grok AI नाम की सेवा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. आरोप है कि कुछ यूजर्स Grok AI की मदद से फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो तैयार कर रहे हैं और उन्हें शेयर कर रहे हैं.

महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप

सरकार के अनुसार, इस तरह का कंटेंट महिलाओं को अपमानित करने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है. पत्र में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री अशोभनीय और अपमानजनक है, जो कानून का सीधा उल्लंघन है. मंत्रालय ने साफ किया कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के कंटेंट को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

MeitY ने अपने पत्र में यह भी कहा कि इस मामले से X की प्लेटफॉर्म-स्तरीय सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की गंभीर कमी सामने आती है. सरकार का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का इस तरह गलत इस्तेमाल होना बेहद चिंताजनक है. इसे कानूनों का घोर उल्लंघन माना गया है.

तुरंत समीक्षा और कार्रवाई के निर्देश

केंद्र सरकार ने X को आदेश दिया है कि वह Grok AI की पूरी तरह से समीक्षा करे और सभी गैरकानूनी कंटेंट को तुरंत हटाए. साथ ही भविष्य में इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए मजबूत सिस्टम लागू करने को भी कहा गया है. सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर आगे सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं.