दिल्ली दंगे मामले में जेल में ही रहेंगे उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 9 आरोपी, दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और सात अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति नवीन चावला और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने नौ शरजील, उमर, गुलफिशा, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी.
Delhi riots 2020: उमर खालिद को एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और सात अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति नवीन चावला और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने नौ शरजील, उमर, गुलफिशा, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी.
गौरतलब है कि सैफी, गुलफिशा, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग पीठों के समक्ष जमानत के लिए दो बार दलीलें पूरी की थीं. हालांकि, अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद, इन न्यायाधीशों ने अपना फैसला नहीं सुनाया. चारों आरोपियों ने न्यायमूर्ति चावला और न्यायमूर्ति कौर के समक्ष तीसरी बार जमानत के लिए दलीलें दीं.
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक अन्य खंडपीठ ने तस्लीम अहमद की जमानत भी खारिज कर दी. खुली अदालत में अदालत ने फैसला सुनाया कि उनकी अपील खारिज की जाती है. विस्तृत आदेश का इंतजार है. तस्लीम को अप्रैल 2020 में एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था और फिर जून 2020 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा 'बड़ी साजिश के मामले' में गिरफ्तार किया गया था.
2022 में कड़कड़डूमा की एक सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी
मार्च 2022 में कड़कड़डूमा की एक सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने मुख्य रूप से संरक्षित गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला था कि तस्लीम के खिलाफ आरोप सही हैं. उन्होंने फिर से जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कड़कड़डूमा की एक सत्र अदालत ने फरवरी 2024 में दूसरी बार खारिज कर दिया. उन्होंने मुख्य रूप से जमानत पर रिहा हुए अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता के आधार पर जमानत मांगी थी.
दंगे भड़काने की पूर्व नियोजित साजिश के आरोप
मामले में आरोपी अठारह लोगों पर 23 से 25 फरवरी, 2020 के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कथित रूप से दंगे भड़काने की पूर्व नियोजित साजिश के आरोप हैं, जिन पर आईपीसी, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (पीडीपीपी) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं. मार्च 2020 में दिल्ली अपराध शाखा द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसकी जांच विशेष सेल द्वारा की जा रही है. 18 आरोपियों में से कार्यकर्ता सफूरा जरगर को जून 2020 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था और एक अन्य आरोपी फैजान को अक्टूबर 2020 में जमानत दी गई थी.
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