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केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, 'दीदी' हो गईं खुश, Human Chain की तैयारी में AAP

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से शुक्रवार को ही रात तक बाहर आ सकते हैं. उन्हें दिल्ली आबकारी नीति केस में अंतरिम जमानत मिली है.

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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा अभी तक कोई उदाहरण नहीं देखा जब किसी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली हो. सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि इसके बहस में नहीं पड़ते हैं. 

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस केस की सुनवाई की. अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से ही ईडी की हिरासत में थे. ईडी ने इस केस में गुरुवार को एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका का विरोध किया गया था. ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार, किसी की जमानत का आधार नहीं बनना चाहिए.  बेल किसी का मूलभूत अधिकार नहीं है. ईडी ने कहा था कि यह गलत उदाहरण पेश करेगी.

आइए जानते हैं उनकी जमानत पर लोग क्या कह रहे हैं- 

रिहाई पर क्या बोले उनके वकील?
अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर उनके वकील शादान फरासत ने कहा है कि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. वे चुनाव प्रचार कर सकेंगे. उनकी जल्द रिहाई के लिए हम कोशिश करेंगे.

दिल्ली में ह्युमन चेन की तैयारी
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर ह्युमन चेन बनाई जाएगी. आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की अगुवाई में यह कार्यक्रम होने वाला है. शाम 5 बजे से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली के पालिका बाजार में जुटेंगे. 



बीजेपी ने बता दी कब फिर जेल जाएंगे केजरीवाल
बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल को सिर्फ 1 जून तक की ही बेल मिली है. उन्हें 2 जून को फिर जेल जाना होगा.