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फ्लाइट 3 घंटे से अधिक हुई लेट तो रद्द कर सकती हैं एयरलाइंस, DGCA ने जारी की SOP

उड़ानों में देरी और कैंसल के संबंध में शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही हैं. इसे लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को नया मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की कर दिया है.

Imran Khan claims

नई दिल्ली: उड़ानों में देरी और कैंसल के संबंध में शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही हैं. इसे लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को नया मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की कर दिया है. इस नए SOP के अनुसार एयरलाइंस 3 घंटे से अधिक देरी वाली उड़ानों को कैंसल करने का अधिकार होगा. 

विमानन निकाय ने एयरलाइंस से हवाई यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है. फ्लाइट में देरी क्यों हो रही है, इसका कारण भी सामने लाना जरूरी है. DGCA ने इसके लिए CAR जारी किया है. फ्लाइट्स की देरी के संबंध में यात्रियों को  Whatsapp के जरिए भी जानकारी दी जाएगी. 

डीजीसीए की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "बोर्डिंग से इनकार, उड़ानें रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी." सभी एयरलाइनों के लिए सीएआर में उल्लिखित प्रावधानों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है. 

SOP एयरलाइन्स को दिए गए निर्देश
-एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की देरी के संबंध में सटीक जानकारी शेयर करनी होगी. जिसे इन चैनल्स/ माध्यमों के जरिए यात्रियों के साथ शेयर किया जाएगा.
-एयरलाइन की संबंधित वेबसाइट पर
-प्रभावित यात्रियों को SMS/Whats App और E-Mail के जरिए अग्रिम सूचना 
-हवाईअड्डों पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को उड़ान में देरी के संबंध में अपडेट जानकारी 
-हवाईअड्डों पर एयरलाइन कर्मचारियों को ठीक तरीके से कम्यूनिकेट करने और उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों को गंभीरता के साथ सही वजह बतान  जरूरी 

India Daily