Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास 12 जून, गुरुवार को एयर इंडिया की उड़ान AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गृह मंत्रालय (MHA) ने वीजा शुल्क और नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. यह कदम तब उठाया गया जब हादसे में मारे गए तीन यात्रियों के एक रिश्तेदार, मनीष, ने आरोप लगाया कि एक आप्रवासन अधिकारी ने उनकी बेटी, 15 महीने के पोते और सास से फ्लाइट में चढ़ने के लिए 1,000 पाउंड (लगभग ₹1,16,813) की मांग की थी.
मीडिया से बातचीत के दौरान मनीष ने कहा, "मेरी बेटी, उनके 15 महीने के बेटे और सास उस फ्लाइट में थे. बोर्डिंग से पहले एक आप्रवासन अधिकारी ने उन्हें रोक लिया और 1,000 पाउंड की मांग की. उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होने के बावजूद उन्हें बोर्डिंग की अनुमति नहीं दी गई." उन्होंने बताया कि अधिकारी ने बच्चे के नागपुर में जन्म और पालन-पोषण का हवाला देते हुए अतिरिक्त पत्र की मांग की, "हालांकि उनके पास पहले से ही ब्रिटिश पासपोर्ट था."
गृह मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण
गृह मंत्रालय ने वीजा शुल्क पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चे के लिए निकास परमिट जारी करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, बच्चा, रुद्र कृष्ण मोधा, 22 अगस्त 2023 को जन्मा था और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, जो 10 अप्रैल 2024 को जारी हुआ.
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बच्चे ने भारत में 1 वर्ष, 2 महीने और 2 दिन से अधिक समय तक रहकर वीजा नियमों का उल्लंघन किया था. आप्रवासन नियमों के अनुसार, एक वर्ष से अधिक समय तक ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिक को 484 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹41,410) का वीजा शुल्क और 90 दिन से अधिक ओवरस्टे के लिए ₹50,000 का जुर्माना देना पड़ता है. कुल मिलाकर ₹91,140 का भुगतान किया गया.
वीजा नियम और जुर्माना
गृह मंत्रालय के अनुसार, यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में 1-15 दिन तक ओवरस्टे करता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगता. लेकिन 16-30 दिन के ओवरस्टे पर ₹10,000, 31-90 दिन के लिए ₹20,000 और 90 दिन से अधिक के लिए ₹50,000 का जुर्माना देना होता है.
विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के नियमों के तहत, 6 महीने से अधिक के वीजा वाले विदेशी नागरिकों को, छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर, भारत में आगमन के पहले 14 दिनों के भीतर निकटतम FRRO कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. ये पंजीकरण प्रमाणपत्र निकास के समय संबंधित कार्यालय या आप्रवासन कार्यालय में जमा किए जाते हैं. हालांकि, 16 वर्ष से कम आयु के विदेशी नागरिकों को पंजीकरण से छूट दी गई है.