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"सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार, लोकसभा की सदस्यता नहीं होगी बहाल", अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

अफजाल अंसारी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. लेकिन हाईकोर्ट की तरफ इस अर्जी के खारिज होने के बाद अब उनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचा है.

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Gyanendra Tiwari
"सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार, लोकसभा की सदस्यता नहीं होगी बहाल", अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका

नई दिल्ली. गाजीपुर से BSP के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.

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हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमारी और अन्य आधारों पर अफजाल अंसारी की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अफजाल अंसारी को जमानत तो दे दी लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार कर दिया.

संसद सदस्यता बचाए रखने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी अर्जी

अफजाल अंसारी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. लेकिन हाईकोर्ट की तरफ इस अर्जी के खारिज होने के बाद अब उनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचा है. यदि अफजाल अंसारी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी. लेकिन कोर्ट के फैसला आने के बाद अफजाल अंसारी की उम्मीदों पर पानी फिर गया. सजा पर रोक लगाने के मामले में अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का बस एक रास्ता बचा हुआ है.

गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द

गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी. इसी सजा की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी. जिसके खिलाफ वह इलाहाबाद हाईकोर्ट गए. जहां से उनको करारा झटका लगा है. 

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