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India Daily

Darshan: रेणुकास्वामी हत्या मामले में एक्टर दर्शन को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की अपील को किया खारिज

उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य को दी गई जमानत रद्द करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, लेकिन कर्नाटक सरकार की याचिका पर गौर करने पर सहमति जताई और नोटिस जारी किया.

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Edited By: Reepu Kumari
Darshan: Supreme Court gives big relief to actor Darshan in Renukaswamy murder case, rejects appeal
Courtesy: Pinteres

उच्चतम न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया. अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेता को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, अदालत ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया. 

रेणुकास्वामी हत्याकांड: मामला क्या है?

रेणुकास्वामी हत्याकांड, कर्नाटक का एक चर्चित मामला है, जिसमें कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. कर्नाटक सरकार का आरोप है कि ये सभी आरोपी जमानत पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच को बाधित कर सकते हैं.  

सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख 

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि जमानत रद्द करने का कोई ठोस आधार अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. लेकिन अदालत ने सरकार की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए मामले में आगे सुनवाई के लिए सहमति जताई.

क्या हो सकता है आगे?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. सरकार और आरोपी पक्षों को अब अदालत में अपने-अपने पक्ष रखने होंगे. इस केस का आगामी निर्णय न केवल आरोपियों के भविष्य पर असर डालेगा, बल्कि हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं को भी स्पष्ट करेगा.

समाज में गूंजता मामला

रेणुकास्वामी हत्याकांड में फिल्मी हस्तियों के शामिल होने से यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया है. कर्नाटक में इस घटना पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है.