Sanoj Mishra Granted Bail: फिल्म निर्देशक सनोज कुमार मिश्रा, जिन्होंने 2025 के महाकुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म में मौका देकर चर्चा बटोरी थी, को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मार्च 2025 में सनोज को एक महिला के दुष्कर्म के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. लेकिन अब कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी है. यह फैसला पीड़िता के हलफनामे के आधार पर आया, जिसमें उसने कहा कि वह सनोज के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और उनके बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे.
वायरल गर्ल मोनालिसा को लॉन्च करने वाले सनोज मिश्रा को रेप केस में राहत
महिला ने अपने हलफनामे में यह भी बताया कि उसने सनोज के कुछ विरोधियों के दबाव में आकर यह शिकायत दर्ज की थी. उसने 21 मई, 2025 को दिए अपने बयान में स्पष्ट किया कि सनोज ने उसके साथ कोई दुष्कर्म या अन्य अपराध नहीं किया और उनके संबंध पिछले पांच सालों से सहमति पर आधारित थे. उसने यह भी कहा कि वह सनोज की जमानत का विरोध नहीं करती. इस हलफनामे को ध्यान में रखते हुए जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि सनोज को और अधिक समय तक स्वतंत्रता से वंचित रखने का कोई कारण नहीं है. कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
बयान से पलटी पीड़िता
सनोज के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित चड्ढा और आमिर चौधरी ने कोर्ट में दलील दी कि सनोज और शिकायतकर्ता लंबे समय से मुंबई में लिव-इन रिलेशनशिप में थे. उन्होंने यह भी कहा कि कथित घटना मध्य प्रदेश के ओरछा में हुई थी, इसलिए दिल्ली में इस मामले का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था. कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को गलत बताया और कहा कि उसे कुछ लोगों ने उकसाया था.
'द डायरी ऑफ बंगाल' और 'राम की जन्मभूमि' जैसी फिल्मों का किया निर्देशन
नबी करीम थाने के SHO ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता और उसके साथ साजिश करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कोर्ट ने इस मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए DCP को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया. सनोज मिश्रा ने 'द डायरी ऑफ बंगाल' और 'राम की जन्मभूमि' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है. इस फैसले ने एक बार फिर झूठी शिकायतों के दुरुपयोग पर सवाल उठाए हैं.