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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को नहीं मिली जमानत, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आरोप

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी. विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है. बाइक सवार दो व्यक्तियों विक्की गुप्ता और सागर पाल ने 14 अप्रैल 2024 की सुबह यहां बांद्रा पश्चिम में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था.

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Gyanendra Sharma

Salman Khan: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी मामले में मकोका कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने पिछले साल अभिनेता सलमान खान के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया.

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी. विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है. बाइक सवार दो व्यक्तियों विक्की गुप्ता और सागर पाल ने 14 अप्रैल 2024 की सुबह यहां बांद्रा पश्चिम में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था.

पुलिस के अनुसार, चौधरी ने गोलीबारी से दो दिन पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी, इलाके का वीडियो बनाया था और उसे मामले में वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई को भेजा था. चौधरी, गुप्ता और पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह के साथ फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. एक आरोपी अनुजकुमार थापन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी. मामले में दायर आरोपपत्र में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को वांछित आरोपी बताया है.


मालूम हो कि 14 अप्रैल को दो बदमाशों ने सलमान खान के बांद्रा वेस्ट स्थित घर पर फायरिंग की थी. पुलिस ने मामले में जांच में छह लोगों को गिरफ्तार किया. एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को वांछित बताया है.