मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को बड़ी कानूनी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि वह उनके पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए आदेश जारी करेगा. इस फैसले के तहत ऐसे सभी ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया जाएगा जो उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो या पहचान का इस्तेमाल कर रहा है. यह मामला तब सामने आया जब कार्तिक आर्यन के वकील बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में कई उदाहरण पेश किए.
उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर ऐसे कई कंटेंट मौजूद हैं जहां एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल कर मर्चेंडाइज बेचे जा रहे हैं. इसके अलावा एआई की मदद से बनाए गए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कुछ कंटेंट को अपमानजनक भी बताया गया, जिससे एक्टर की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मिला देशमुख ने संकेत दिया कि वह कार्तिक आर्यन के पक्ष में आदेश पारित करेंगी. इस आदेश का मतलब यह होगा कि जैसे ही किसी गलत कंटेंट की जानकारी दी जाएगी, उसे तुरंत हटाना होगा. इससे एक्टर के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी.
पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति के नाम, फोटो, आवाज या पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल न करना. खासकर सेलिब्रिटी के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनकी पहचान का इस्तेमाल कर लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं. आज के डिजिटल दौर में यह समस्या और बढ़ गई है, जहां एआई और सोशल मीडिया के जरिए फेक कंटेंट तेजी से फैलता है.
कार्तिक आर्यन से पहले भी कई बड़े सितारे अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं. इनमें ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, करण जौहर, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे नाम शामिल हैं. इनमें से कई मामलों में कोर्ट पहले ही ऐसे कंटेंट को हटाने के आदेश दे चुका है.
फिल्मों की बात करें तो कार्तिक आर्यन हाल ही में रोमांटिक फिल्म में नजर आए थे. अब वह जल्द ही नई फिल्म में दिखेंगे. वह मृगदीप लांबा की फिल्म नागजिला में नजर आने वाले हैं, जिसे Dharma Productions का समर्थन प्राप्त है.