बॉलीवुड एक्ट्र्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति कारोबारी राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा कि यदि कपल लंदन में मौजूद कुंद्रा के बीमार पिता से मिलने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति चाहता है तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे या फिर उतनी ही राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी. कोर्ट धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में जारी लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
महाराष्ट्र पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में जांच करते हुए कपल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया हुआ है. यह सर्कुलर उन्हें देश छोड़ने से रोकता है. राज और शिल्पा ने विदेशी यात्रा की अनुमति के लिए हाई कोर्ट से अपील की है ताकि वे लंदन जाकर कुंद्रा के पिता से मिल सकें जिनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है.
इससे पहले अक्टूबर में चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर की अगुवाई वाली बेंच ने भी मौखिक रूप से यही सुझाव दिया था. उस समय कपल ने काम के सिलसिले में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. उसी सुनवाई में कोर्ट ने शिल्पा से यह भी पूछा था कि वह इस मामले में अप्रूवर क्यों नहीं बन सकतीं, खासकर तब जबकि उनके वकील ने कहा कि उनका सीधा संबंध इस कथित अपराध से नहीं है.
शिल्पा और राज की ओर से सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि LOC सस्पेंड करने के लिए रकम जमा कराने की प्रथा उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जांच के दौरान विदेश यात्रा की अनुमति के लिए इतना बड़ा अमाउंट जमा करवाना जरूरी है.
इस पर जस्टिस गाडकरी ने कहा यदि आप विदेश जाते हैं और वापस नहीं आते तो जिम्मेदारी किसकी होगी. भारत सरकार को हर बार जांच करने जाना पड़ेगा. हमें अपने क्लाइंट की ईमानदारी का भरोसा दिलाएं. ऐसा होगा तो हम आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे.
याचिका में बताया गया है कि राज कुंद्रा के पिता को हाल ही में एक गंभीर और अस्पष्ट आयरन अमोनिया की कमी का पता चला है. इस कारण उनका हीमोग्लोबिन लगातार गिर रहा है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है. उनकी उम्र 79 वर्ष है जबकि कुंद्रा की मां 78 साल की हैं. ऐसे हालात में कपल ने 20 जनवरी 2026 तक लंदन जाने की अनुमति मांगी है.