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Abhishek Bachchan Personality Rights: दिल्ली HC ने अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स को दी सुरक्षा, बिना इजाजत नाम-फोटो इस्तेमाल पर रोक

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और हस्ताक्षर के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

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Abhishek Bachchan Personality Rights: बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और हस्ताक्षर के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि कुछ वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिना अभिषेक की अनुमति के उनकी पहचान का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल भी शामिल था. अब बिना उनकी सहमति के इनका उपयोग करना गैरकानूनी होगा.

अभिषेक ने अपनी याचिका में कहा था कि कई प्लेटफॉर्म्स उनकी तस्वीरों, आवाज और नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी निजी पहचान की रक्षा की जाए. इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने न केवल उनके नाम और तस्वीरों के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई, बल्कि AI के जरिए बनाई गई उनकी फर्जी तस्वीरों और कंटेंट पर भी सख्ती बरतने का आदेश दिया.

दिल्ली HC ने अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स को दी सुरक्षा

यह फैसला मनोरंजन जगत में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि डिजिटल युग में सेलिब्रिटीज के पर्सनैलिटी राइट्स का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है. AI टेक्नोलॉजी के जरिए फर्जी वीडियो, फोटो और ऑडियो बनाना आसान हो गया है, जिससे सितारों की छवि को खतरा पैदा होता है.

अभिषेक से पहले उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से ऐसी ही राहत मिल चुकी है. ऐश्वर्या ने भी अपनी छवि के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था. अभिषेक के फैंस ने इस फैसले का स्वागत किया है. सोशल मीडिया पर एक फैन ने लिखा, 'यह सही कदम है. सेलिब्रिटीज की निजता का सम्मान होना चाहिए.' एक अन्य यूजर ने कहा, "AI का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है.'