Asha Bhosle News: मशहूर गायिका आशा भोसले के व्यक्तित्व अधिकारों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने संरक्षण प्रदान किया है. कोर्ट ने AI मंचों, ई-कॉमर्स साइटों और अन्य पक्षों को उनकी आवाज, छवि या पहचान के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है. इस फैसले से अब कोई भी उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज या समानता का उपयोग नहीं कर सकता.
जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने अपने आदेश में कहा कि किसी सेलिब्रिटी की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे नाम, आवाज, तस्वीर या समानता का बिना सहमति उपयोग करना उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने माना कि AI उपकरणों के जरिए किसी सेलिब्रिटी की आवाज की नकल करना उनकी पहचान के साथ खिलवाड़ है. आशा भोसले की आवाज उनकी सार्वजनिक और निजी पहचान का अहम हिस्सा है.
AI के जरिए आशा भोसले की आवाज की हो रही थी नकल
मामले के अनुसार मंच 'मायके' पर कथित तौर पर AI के जरिए आशा भोसले की आवाज की नकल बनाई जा रही थी. वहीं अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर और मर्चेंडाइज बिना अनुमति बेच रही थीं. गूगल का नाम भी शामिल हुआ, क्योंकि यूट्यूब पर AI-जनित कंटेंट उनकी आवाज की नकल के साथ अपलोड हो रहा था. एक स्वतंत्र कलाकार पर भी उनकी छवि वाले कपड़े बेचने का आरोप लगा.
आशा भोसले को पर्सनैलिटी राइट्स केस में मिली राहत
कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि ये डिजिटल युग में सेलिब्रिटी की पहचान की रक्षा का एक मजबूत कदम है. आशा भोसले, जो 91 साल की हैं, ने सात दशकों तक अपनी आवाज से लाखों दिल जीते. 'पिया तू अब तो आजा', 'दम मारो दम' जैसे गाने उनकी विरासत हैं. इस फैसले ने न केवल उनकी पहचान को सुरक्षित किया, बल्कि अन्य कलाकारों के लिए भी मिसाल कायम की.
कोर्ट के फैसले की फैंस ने की तारीफ
सोशल मीडिया पर फैंस ने कोर्ट के फैसले की तारीफ की. कई ने कहा कि AI का गलत इस्तेमाल रचनात्मकता को नुकसान पहुंचा सकता है. ये मामला तकनीक और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन की जरूरत को उजागर करता है. आशा भोसले ने इस फैसले पर खुशी जताई और कहा कि उनकी कला उनकी आत्मा है, जिसकी रक्षा जरूरी है.