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'बच्चों की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं...', CBSE की बड़ी कार्रवाई; जीडी गोयनका हाई स्कूल की संबद्धता की निलंबित

CBSE ने नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर गुरुग्राम के सोहना स्थित जीडी गोयनका हाई स्कूल की संबद्धता पर कड़ा कदम उठाया है. बोर्ड ने स्कूल की संबद्धता शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निलंबित कर दी है.

Anuj
Edited By: Anuj
'बच्चों की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं...', CBSE की बड़ी कार्रवाई; जीडी गोयनका हाई स्कूल की संबद्धता की निलंबित

गुरुग्राम: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर गुरुग्राम के सोहना स्थित जीडी गोयनका हाई स्कूल की संबद्धता पर कड़ा कदम उठाया है. बोर्ड ने स्कूल की संबद्धता शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निलंबित कर दी है. यह कार्रवाई मुख्य रूप से छात्रों की सुरक्षा और स्कूल परिसर से जुड़े नियमों का पालन न किए जाने के कारण की गई है.

छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक माना

सीबीएसई की ओर से कराए गए निरीक्षण में यह सामने आया कि जीडी गोयनका हाई स्कूल अपना परिसर और भवन दो अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझा कर रहा था. सबसे गंभीर बात यह थी कि इन संस्थानों के बीच कोई स्पष्ट भौतिक विभाजन या पक्की बाउंड्री वॉल नहीं थी. बोर्ड ने इसे छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक माना.

 

जांच में यह भी पता चला कि एक ही इमारत की अलग-अलग मंजिलों पर कई संस्थान संचालित हो रहे थे. इतना ही नहीं उसी भवन की ऊपरी मंजिल पर एक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा था. सीबीएसई के अनुसार, इस तरह की व्यवस्था से स्कूल के छात्रों का बाहरी लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है.

बोर्ड ने क्या कहा?

सीबीएसई ने साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. बोर्ड का मानना है कि बिना उचित बाउंड्री वॉल और अलग प्रवेश-निकास के साझा परिसर छात्रों को बुलिंग, उत्पीड़न और अनचाहे संपर्क जैसे जोखिमों में डालता है. हर स्कूल के लिए यह अनिवार्य है कि उसका परिसर पूरी तरह सुरक्षित हो और बाहरी लोगों की पहुंच से मुक्त रहे.

सीबीएसई ने दी सख्त चेतावनी

बोर्ड ने यह भी नोट किया कि स्कूल प्रबंधन कम समय में अन्य संस्थानों को अलग परिसरों में स्थानांतरित करने की स्थिति में नहीं था. हालांकि, सीबीएसई ने यह भी माना कि स्कूल ने निरीक्षण के बाद उठाई गई आपत्तियों को दूर करने की कोशिश की है. इस मामले में सीबीएसई ने अन्य सभी स्कूलों को भी सख्त चेतावनी दी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी.

सीबीएसई ने दी राहत

छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कुछ राहत भी दी है. निलंबन अवधि के दौरान स्कूल कक्षा 9वीं और 11वीं में नए दाखिले नहीं कर सकेगा, लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक पहले से पढ़ रहे छात्र उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे.

पक्की बाउंड्री वॉल बनाना अनिवार्य

सीबीएसई ने स्कूल को कई जरूरी निर्देश भी दिए हैं. स्कूल परिसर को पूरी तरह अन्य संस्थानों से अलग करना होगा. भवन, खेल मैदान और अन्य सुविधाओं का उपयोग केवल जीडी गोयनका हाई स्कूल के छात्र ही कर सकेंगे. इसके अलावा मुख्य सड़क से अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाना और पूरे परिसर के चारों ओर छह फीट ऊंची पक्की बाउंड्री वॉल बनाना अनिवार्य किया गया है.

कंपोजिट साइंस लैब स्थापित करने के निर्देश

इसके साथ ही स्कूल को सीबीएसई मानकों के अनुसार कंपोजिट साइंस लैब स्थापित करनी होगी और सभी जरूरी रिकॉर्ड अफिलिएशन बायलॉज, एसओपी और सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के अनुसार रखने होंगे. बोर्ड ने साफ कहा है कि स्कूल का कोई भी संसाधन या स्टाफ किसी अन्य संस्था के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए.