West Bengal Assembly Election 2026 Assembly Election 2026

कोल्डड्रिंक पीना अब और होगा महंगा, शराब पर टैक्स कितना बढ़ा? GST के नए स्लैब से कितने बढ़ेंगे रेट?

New GST Slab: GST काउंसिल ने टैक्स में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है, जिससे दो स्लैब टैक्स और बनाए जाएंगे. ऐसे में इससे तमाम चीजों पर टैक्स में बदलाव किया गया है, जिसमें कोल्डड्रिंक महंगी होने वाली है और शराब को लेकर भी अपडेट सामने आई है.

Social Media
Praveen Kumar Mishra

New GST Slab: देश में टैक्स सिस्टम को और आसान करने के लिए GST काउंसिल ने बड़े बदलाव किए हैं. अब GST के तहत सिर्फ दो टैक्स स्लैब  5% और 18%. होंगे. हालांकि, कुछ खास चीजों, जिन्हें सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स कहा जाता है, पर 40% का भारी-भरकम टैक्स लगाया गया है. इसका मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स अब और महंगे हो जाएंगे. ये नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे. 

अब कोल्ड ड्रिंक पीना शौकीनों के लिए महंगा सौदा होने वाला है. कोका-कोला, पेप्सी जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर पहले 28% GST लगता था, जो अब बढ़कर 40% हो गया है. यही टैक्स कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स और शुगर वाले फ्लेवर्ड ड्रिंक्स पर भी लागू होगा. 

शराब पर टैक्स का क्या है हाल?

अगर आप सोच रहे हैं कि शराब की कीमतों पर भी असर पड़ेगा, तो यहां थोड़ा क्लैरिटी जरूरी है. शराब पर GST लागू नहीं होता. इसकी कीमतें राज्यों की एक्साइज ड्यूटी और टैक्स पर निर्भर करती हैं. इसलिए इस बार के GST बदलावों का शराब की कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं होगा. हालांकि, सिन गुड्स पर बढ़े टैक्स से सरकार की कमाई बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल हेल्थ और वेलफेयर स्कीम्स में हो सकता है.

तंबाकू और सिगरेट भी नहीं बचे

सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी 40% GST का बोझ पड़ेगा. पहले सिगरेट पर 28% GST के साथ अतिरिक्त सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 88% तक पहुंच जाता था. नए नियमों में भी तंबाकू पर मौजूदा टैक्स और सेस का ढांचा तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार का कर्ज चुकता नहीं हो जाता. यानी, धूम्रपान करने वालों को भी जेब ढीली करनी पड़ेगी.

लग्जरी गाड़ियों पर भी टैक्स की मार

लग्जरी आइटम्स को भी इस बार हाई टैक्स स्लैब में डाला गया है. 1200cc से ज्यादा की पेट्रोल गाड़ियां और 1500cc से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा. इसके अलावा, कुछ इम्पोर्टेड और लग्जरी सामानों पर भी यही टैक्स लागू होगा. अगर आप नई गाड़ी या लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो तैयार रहें, क्योंकि कीमतें बढ़ने वाली हैं.

क्यों बढ़ाया गया टैक्स?

सरकार का कहना है कि सिन गुड्स जैसे कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, और सिगरेट स्वास्थ्य और समाज के लिए नुकसानदायक हैं. इन पर टैक्स बढ़ाने के दो बड़े मकसद हैं. पहला, इन चीजों की खपत को कम करना, ताकि लोग हेल्दी विकल्प चुनें. दूसरा, सरकार को ज्यादा राजस्व मिले, जिसे जनकल्याण योजनाओं, जैसे हेल्थकेयर और शिक्षा, में खर्च किया जा सके.

GST